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नए टैक्स स्लैब INCOME TAX में राहत या आफत

सरकार ने हाल ही में नए टैक्स स्लैब में इनकम टैक्स के लिए 7 लाख तक की कमाई पर 5% का टैक्स काटने की बात कही है। मतलब, अगर आपकी कमाई 3 लाख से 7 लाख तक है, तो नई टैक्स रेजीम में आपके 5% की कटौती की जाएगी। पहले 6 लाख तक वाले लोगों पर ही 5% कटता था, लेकिन अब 7 लाख तक की कमाई पर 5% कटेगा। साथ ही सरकार ने कहा है कि हम स्टैंडर्ड डिडक्शन में ₹1500000 तक की रेंज में 75000 की कमाई पर टैक्स नहीं लेंगे।

आज के सेशन में हम यह समझेंगे कि कोई व्यक्ति 7,75,000 कमा कर भी 0% टैक्स कैसे दे सकता है। यानी, अगर आपकी कमाई 7,75,000 है तो किस तरीके से आपको जीरो टैक्स देना पड़ेगा। यह जानकारी जनरल ऑडियंस के लिए है ताकि वे समझ सकें कि टैक्स स्लैब्स के क्या नियम होते हैं।

पुराने और नए टैक्स रेजीम में क्या अंतर है और सरकार क्यों चाहती है कि लोग न्यू टैक्स रेजीम में एंट्री करें, इस पर भी चर्चा करेंगे। बजट को विस्तारित तरीके से डिस्कस करेंगे। कल रात को हमने अंकित इंस्पायर इंडिया पर बजट के बारे में जानकारी दी थी और अब हम टैक्सेशन पर जानकारी देंगे।

टैक्स के रूप में सरकार आपसे पैसे लेती है ताकि वह सुविधाएं विकसित कर सके। यह पैसा दो प्रकार से लिया जाता है: डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है जिसे आप अपनी कमाई पर देते हैं।

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अब देखते हैं इनकम टैक्स का इतिहास। 1860 में पहली बार देश में इनकम टैक्स का कानून आया था। जेम्स विलियम्स, जो ब्रिटिश सरकार के अर्थशास्त्री थे, ने इसे प्रस्तुत किया था। 1961 और 1962 में हमारे वर्तमान इनकम टैक्स कानून बने। इसके बाद, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसे नियंत्रित करना शुरू किया।

अब तक के प्रमुख प्रावधानों में 22 में सबसे पहले इनकम टैक्स का कानून, 24 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट, 46 में ग्रुप ए ऑफिसर्स की नियुक्ति, 1957 में आईआरएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग, 1981 में कंप्यूटेशन शुरू, 2009 में सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलुरु में स्थापित किया गया, 2014 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट लॉन्च हुई, 2020 में विवाद से विश्वास स्कीम लॉन्च की गई और 2021 में न्यू ई-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च किया गया।

आज के सेशन में हम यह जानेंगे कि इनकम टैक्स में सरकार द्वारा दिए गए छूट का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। सरकार ने नए टैक्स रेजीम में 7 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स लगाया है। लेकिन अगर आपकी कमाई 7,75,000 तक है, तो 87A की रिबेट के तहत आप टैक्स में छूट पा सकते हैं और जीरो टैक्स दे सकते हैं।

समझें कि 7 लाख की कमाई पर 5% टैक्स लगता है, लेकिन अगर आपकी कमाई 7,75,000 है, तो आप 87A की रिबेट लेकर 25,000 तक की टैक्स माफ करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कमाई 7,76,000 हो जाती है, तो यह रिबेट खत्म हो जाती है और आपको पूरा टैक्स देना पड़ता है। इसलिए, अगर आपकी कमाई 7,75,000 तक है तो आप 87A की रिबेट का लाभ उठाकर टैक्स फ्री हो सकते हैं।

ओल्ड टैक्स रेजीम और न्यू टैक्स रेजीम में अंतर समझना भी जरूरी है। ओल्ड टैक्स रेजीम में कई डिडक्शंस और एक्सेम्प्शंस मिलती हैं, जबकि न्यू टैक्स रेजीम में नहीं। इसलिए, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजीम में हैं तो आप अपने टैक्स रिबेट्स का लाभ उठा सकते हैं, जैसे कि होम लोन, इंश्योरेंस प्रीमियम, और अन्य बचत योजनाओं पर छूट।

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