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अब मनमानी जगह को अपना नहीं बता सकेगा वक्फ बोर्ड! सदन में सरकार ने पेश किया बिल

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यह मुख्य रूप से वक्फ बोर्ड और उसके कानून में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में है। वीडियो में बताया गया है कि सरकार ने हाल ही में संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है, जिसे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा गया है। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता लाना और महिलाओं को बोर्ड में शामिल करना है। इसके साथ ही, यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार लाने के लिए कई पुराने प्रावधानों को संशोधित करने की बात करता है।

वक्फ की परिभाषा, इसके महत्व और इसके इतिहास के बारे में भी चर्चा की गई है। वक्फ को इस्लामी कानून के तहत धार्मिक कार्यों के लिए दी गई संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे एक बार वक्फ कर देने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड द्वारा किया जाता है, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई संपत्तियों का नियंत्रण करता है।

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1995 के वक्फ एक्ट के तहत वक्फ बोर्ड को अत्यधिक शक्तियां दी गईं, जिसके कारण किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने की जिम्मेदारी जमीन के मालिक पर आ जाती थी। इस प्रावधान के कारण वक्फ बोर्ड के द्वारा कई संपत्तियों को अपने नियंत्रण में लेने के मामले सामने आए, जिससे विवाद उत्पन्न हुए।

वर्तमान में, वक्फ कानून में संशोधन के प्रस्ताव के तहत, अब यदि किसी संपत्ति पर विवाद होता है, तो उसका निपटारा वक्फ बोर्ड के बजाय सिविल कोर्ट या अन्य कानूनी माध्यमों से किया जा सकेगा। वीडियो में कुछ विवादित मामलों का उल्लेख किया गया है, जिसमें तमिलनाडु और द्वारका के मामले प्रमुख हैं, जहां वक्फ बोर्ड ने संपत्तियों पर दावा किया था।

ये घटनाएँ और वक्फ कानून की कुछ कमियाँ सरकार को इस कानून में संशोधन करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। कुल मिलाकर, वीडियो में वक्फ कानून और इसके इतिहास पर विस्तृत चर्चा की गई है, और यह समझाया गया है कि किस प्रकार वक्फ बोर्ड के कानून में प्रस्तावित संशोधन देश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं।

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